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चिरमिरी क्षेत्र में तंबाकू विक्रय पर बड़ी कार्यवाही – कई दुकानों पर चालानी कार्यवाही करते हुए दिया गया चेतावनी।

रिपोर्टर -आर.स्टीफन

एमसीबी (छत्तीसगढ़) जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण एवं चालानी अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल बरतुंगा, शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी, लाहिड़ी कॉलेज चिरमिरी एवं शिशु निकेतन स्कूल डोमनहिल के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय-ठेलों और पान दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण में कई दुकानों को तंबाकू युक्त पदार्थ बेचते पाया गया, जिसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई और भविष्य में पुनः ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की अंतिम चेतावनी दी गई।
इसके अतिरिक्त शासकीय जिला अस्पताल चिरमिरी के सामने एवं बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित कुल 19 पान ठेला, गुमटी, किराना दुकान, होटल एवं रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 का उल्लंघन पाए जाने पर 12 दुकानों पर कुल 2800 का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा सभी विक्रय केंद्रों को अनिवार्य रूप से “धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है एवं 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है, संबंधी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी, चिरमिरी में धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान से संबंधित साइनबोर्ड नहीं मिलने पर प्रवर्तन दल ने विद्यालय प्रबंधन को तत्काल बोर्ड लगाने के आदेश दिए। इस चालानी एवं निरीक्षण अभियान में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो (स्वास्थ्य विभाग), खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज सहित स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा।


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