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मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में न्यायालय ने लिया संज्ञान, पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश।

रिपोर्टर -रिचर्ड स्टीफन

रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता ने किया था आपत्तिजनक टिप्पणी।

एमसीबी(छत्तीसगढं) प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता के मामले में आवेदक बने एमसीबी के भाजपा जिला महामंत्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल ने आज भाजपा कार्यालय बड़ा बाजार चिरमिरी में प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रेस से रूबरू हुए।

इस दौरान उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय नेता और प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी उनके छवि को खराब करने का प्रयास किया गया।

एक के बाद एक कई पोस्ट डाले गए जो विधि सम्मत नहीं है। इस मामले में जिला महामंत्री ने बताया कि मै और एमसीबी जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता उक्त पोस्ट से आहत हुए है और इसी को लेकर मैने पहले चिरमिरी थाने में शिकायत की थी, किंतु संज्ञेय अपराध ना होना बताकर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सी एम सिंह से शिकायत किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस प्रकरण में अपराध बनता है और FIR दर्ज की जाएगी परन्तु फिर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होता देख मैं माननीय न्यायालय चिरमिरी के समक्ष 174/175(3) नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवाद दायर किया जिसे न्यायालय चिरमिरी ने संज्ञान में लिया और चिरमिरी पुलिस को आदेशित किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिलहाल उपरोक्त मामले में जिला महामंत्री ने अपने शिकायत के आठवें विंदु को पढ़कर पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा है कि रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता यह जानते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की ख्याति प्रभावित हो, यह BNS की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और उक्त विषय में फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफार्म में बार बार पोस्ट होने से एक लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में भय से ग्रसित होने का अनुभव करे। आरोपी का यह कृत्य भी BNS की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध है वही इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कूट रचना कर जनता के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे लोक सेवक को नुकसान हो, यह भी BNS की धारा धारा 336(1) में उल्लेखित है। जिसे माननीय कोर्ट ने संज्ञान में लिया है।आज के इस प्रेसवार्ता कार्यक्रम में नगर के मेयर राम नरेश राय, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, मंडल महामंत्री, भाजपा जिला कार्यकारिणी के विभिन्न पदाधिकारी, चिरमिरी मंडल के पदाधिकारी, महिला मंडल और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब देखना है कि पुलिस इसमें न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कार्यवाही करती है या आरोपी को बचाने का कोई खेल खेलती है।

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