बलवा व मारपीट करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 3000/रु0 अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गयी
दिनांक- 30.08.1995 को वादी हसमत पुत्र मुनक्के नि0 साई पुरवा थाना ललिया द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी ढढ्ढा सिंह पुत्र तालुकदार सिंह नि0 साई पुरवा बलरामपुर द्वारा बलवा करना, मारना पीटना व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 58/95 धारा-147, 452,427,504,506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 चन्द्र भूषण द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना ललिया द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त ढढ्ढा सिंह पुत्र तालुकदार सिंह उपरोक्त को मा0 न्यायालय JM-1 बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओ के अपराध में 3000रु0 अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गयी